सहारा ने कहा, 18 महीने में 36000 करोड़ रुपये नहीं चुका सकता

सहारा ने कहा, 18 महीने में 36000 करोड़ रुपये नहीं चुका सकता
सहारा मामले में नया मोड़ आ गया है। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कंपनी 18 महीने में 36000 करोड़ रुपये नहीं चुका सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 9 किश्तो में 36000 करोड़ रुपये चुकाने को कहा है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को डिबेंचर का पैसा निवेशकों को वापस करने का आदेश दिया है। वैसे तो डिबेंचर की मूल रकम 24000 करोड़ रुपये थी, लेकिन 18 फीसदी जोड़कर कुल रकम 36000 करोड़ रुपये बनती है। वहीं सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जमानत के लिए सेबी के पास 10,000 करोड़ रुपये जमा करने हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 18 महीने में 36000 करोड़ रुपये चुकाने को कहा है।

सुब्रत रॉय पिछले मार्च से जेल में बंद हैं और पैसे जुटाने की ग्रुप की कोशिश अब तक नाकाम रही है। निवेशकों के 24000 करोड़ रुपये लौटाने के मामले में सेबी की शिकायत के बाद से सहारा ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है।

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