पीड़िता का मजिस्ट्रेट के यहां बयान रिकार्ड- ‘SAMACHAR PLUS का सीईओ UMESH KUMAR शादी का झांसा देकर रेप करता था’

समाचार प्लस चैनल के सीईओ उमेश कुमार पर रेप और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाने वाली लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दे दिया है. उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी दुहराया कि समाचार प्लस चैनल के सीईओ उमेश कुमार ने उसके साथ शादी का झांसा देकर रेप किया था. सीआरपीसी के सेक्शन एक सौ चौसठ के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाते हुए पीड़िता ने कहा कि वह गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक जिम में काम करती थी. इस जिम में उमेश कुमार आता था.

उमेश ने शुरुआती परिचय के बाद एक दिन अपनी कंपनी में बड़े पद और पैसे पर ज्वाइन करने का आफर दिया. कई मीटिंग के बाद उसने उमेश के चैनल में ज्वाइन कर लिया. इसके बाद वह एक बार अपने कमरे पर किसी बहाने से बुलाया और शादी का आश्वासन देने के बाद रेप किया. ऐसा उसने कई मौकों पर किया. पिछले साल छब्बीस अगस्त को उसे एक फाइव स्टार होटल आने के लिए कहा गया. वहां भी उमेश कुमार ने शादी का बहाना करके उसके साथ बलात्कार किया. उमेश कुमार कमरे में अपना फोन छोड़ कर किसी से मिलने के लिए बाहर निकला तो उसने देखा कि उमेश के मोबाइल में उसके बीवी बच्चों के फोटो हैं. तब उसे समझ आया कि उमेश कुमार शादीशुदा होने के बावजूद उसे झूठा आश्वासन देकर रेप कर रहा है.

 

पीड़िता का कहना है कि जब उसने उमेश कुमार को शादी के नाम पर धोखा देकर रेप करने की बात कही तो उमेश ने उसे जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने पुलिस को उमेश के साथ हुए ह्वाट्सअप चैट की कापी भी दी है. तुगलक रोड पुलिस ने पीड़िता की लिखित शिकायत की जांच के बाद उमेश कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा तीन सौ छिहत्तर और पांच सौ छह के तहत रेप व जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कर लिया है. नई दिल्ली जिले के एसीपी बीके सिंह का कहना है कि पुलिस ने होटल प्रबंधन से संपर्क किया तो पता चला कि संबंधित तारीख को होटल में आरोपी के नाम से कमरे की बुकिंग हुई थी.

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