आर्टिकल 19 इंडिया, द न्यूज़ लॉन्चर, बीबीआई न्यूज़ यूट्यूब चैनल को हाई कोर्ट दिल्ली ने नोटिस जारी किया

हालांकि जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने फिलहाल यू-ट्यूब चैनलों से इसकी खबर हटवाने के आग्रह से इनकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल तय की है। गौरव भाटिया ने याचिका में कहा है कि इन यू-ट्यूब चैनलों ने अपनी खबर में कहा है कि नोएडा कोर्ट में उनकी पिटाई की गई।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और वकील गौरव भाटिया ने नोएडा कोर्ट में पिटाई का कथित वीडियो चलाने वाले यू-ट्यूब चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सभी प्रतिवादी यू-ट्यूब चैनलों को नोटिस जारी किया है।

हालांकि जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने फिलहाल यू-ट्यूब चैनलों से इसकी खबर हटवाने के आग्रह से इनकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल तय की है। गौरव भाटिया ने याचिका में कहा है कि इन यू-ट्यूब चैनलों ने अपनी खबर में कहा है कि नोएडा कोर्ट में उनकी पिटाई की गई।

गौरव भाटिया के वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने कहा हाई कोर्ट के समक्ष कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है। इसके बावजूद गौरव भाटिया के खिलाफ झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। इन यू-ट्यूब चैनलों की ओर से चलाई गई खबरों में गौरव भाटिया के साथ हुई घटना को सही ठहराया गया है।

गौरव भाटिया ने पत्रकार नवीन कुमार द्वारा संचालित आर्टिकल 19, द न्यूज लांचर, बीबीआई न्यूज, कॉमेडियन राजीव निगम, संदीप सिंह, विजय यादव , नेटाफ्लिक्स और सुनीता जाधव के एक्स ( पूर्व में ट्विटर) अकाउंट और पंकज त्रिपाठी, दाऊद नादाफ, डॉ. खतरा एंड वायरस बाबा इंडिया वाआ के पैरोडी अकाउंट को प्रतिवादी बनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को इस मामले पर संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज से इस मामले की रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने घटना के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का निर्देश दिया था। मार्च में गौरव भाटिया नोएडा कोर्ट गए थे। उस दिन कोर्ट में वकीलों की हड़ताल थी। घटना के दिन गौरव भाटिया और एक महिला वकील से कुछ वकीलों ने हाथापाई की थी।

हाई कोर्ट दिल्ली ने आज शुक्रवार कुछ यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल्स को नोटिस जारी किया है. नोटिस नोएडा अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के साथ हुई घटना को गलत तरीके से पेश करने को लेकर जारी की गई है.

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि, “एकपक्षीय आदेश देना संभव नहीं होगा. इसमें कोई शक नहीं, कुछ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ घटित हुआ है. सुप्रीम कोर्ट भी उतना ही संवेदनशील रहा है और मामले का संज्ञान लिया है.” मामले में अंतरिम राहत आवेदन की सुनवाई के लिए सोमवार 8 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है.

यूट्यूब चैनल जिसे मिला नोटिस- आर्टिकल 19 इंडिया, द न्यूज़ लॉन्चर, बीबीआई न्यूज़ के साथ कॉमेडियन राजीव निगम को नोटिस जारी हुआ है.

एक्स हैंडल- संदीप सिंह, विजय यादव, नेटफ्लिक्स, सुनीता जाधव, अभिनेता पंकज त्रिपाठी के पैरोडी अकाउंट, दाऊद नदाफ, द्रखन्ना और वायरस बाबा इंडिया वालो को भी नोटिस जारी किया गया है.

मुकदमे में तर्क दिया गया कि इस तरह की सामग्री को सैंकड़ों हजारों बार देखा गया है जो अपमानजनक प्रकृति का है.

भाटिया की तरफ से एडवोकेट राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा पेश हुए. वहीं वकील महमूद प्राचा यूट्यूब चैनल द न्यूज़ लॉन्चर की नीलू व्यास की तरफ से पेश हुए.

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