व्यक्ति को ‘नकली मुद्रा व्यापारी’ बताने वाली रिपोर्ट मामले में पत्रकार रजत शर्मा को राहत
शिकायतकर्ता ने पटना सदर के सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शर्मा के खिलाफ मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि न्यूज रिपोर्ट ने उनकी छवि धूमिल की है और उन्हें काफी मानसिक और सामाजिक कष्ट पहुँचाया है।
पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ‘इंडिया टीवी’ के प्रधान संपादक और सह-संस्थापक पत्रकार रजत शर्मा को न्यूज रिपोर्ट के संबंध में राहत प्रदान की, जिसमें एक व्यक्ति को कथित तौर पर ‘नकली मुद्रा व्यापारी’ बताया गया था।
जस्टिस चंद्रशेखर झा की पीठ ने शिकायतकर्ता अमित कुमार द्वारा शर्मा के खिलाफ दायर शिकायत मामले की कार्यवाही के साथ-साथ बलपूर्वक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी।
दरअसल, शिकायतकर्ता ने पटना सदर के सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शर्मा के खिलाफ मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि न्यूज रिपोर्ट ने उनकी छवि धूमिल की है और उन्हें काफी मानसिक और सामाजिक कष्ट पहुँचाया है।
उनका मामला यह था कि 21 अप्रैल, 2018 को पटना पुलिस ने उन्हें एक नकली मुद्रा रैकेट मामले में गिरफ्तार किया, जिसके बाद शर्मा के इंडिया टीवी द्वारा वीडियो क्लिप अपलोड और प्रसारित की गई, जिसमें उन पर नकली मुद्रा का कारोबार करने का आरोप लगाया गया था।
पिछले साल सितंबर में अदालत द्वारा संज्ञान में ली गई अपनी शिकायत में उन्होंने आगे कहा कि आरोपी से वीडियो हटाने के अनुरोध और बाद में कानूनी नोटिस जारी करने के बावजूद, आरोपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे शर्मा की दुर्भावनापूर्ण मंशा का पता चलता है।
