भोजपुरी फिल्मों के हीरो , निर्माता को मिला मुख्यालाय मान्यता प्राप्त पत्रकार का दर्जा
शशी नाथ दुबे के विरुद्ध थाना इन्दिरा नगर द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख योजित याचिका में शशि नाथ दुबे द्वारा स्वयं को परवाज़ फिल्म का प्रोड्यूसर बताया गया है। मा. उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन से प्रमाणित है कि शशि नाथ दुबे परवाज फिल्म के प्रोड्यूसर है और भेाजपुरी फिल्मों के नाम पर सरकार से धनराशि ली जाती है एवं अपने परिवार के समाचार पत्र को विज्ञापन दिलाने का कार्य किया जाता है
शमीम अहमद की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के सूचना एवं संपर्क विभाग में जिसका सिक्का चल गया उसको मान्यता प्राप्त पत्रकार बना दिया जाता है, न तो नियम और मानक देखे जाते हैं और न ही पत्रकारिता का अनुभव। भोजपुरी फिल्मों के नायक और प्रोड्यूसर को राज्य मुख्यालय मान्यता दिय जाना इसका बड़ा उदाहरण है, जिनका व्यवसाय लाखों करोड़ों का हो ऐसे लोग श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा से कैसे परिभाषित होते हैं यह सूचना विभाग के अधिकारियों द्वारा नही देखा जाता है। शशि नाथ दुबे और मयंक दुबे भोजपुरी फिल्मों में जहां धमाल मचाया है वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अपने परिवार एवं स्वयं के स्वामित्व में अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन कर विज्ञापन का लाखों रुपये का व्यवसाय भी निरंतर किया जा रहा हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों से ज्ञात है कि शशि नाथ दुबे की पत्नी के स्वामित्व के समाचार पत्र डेट लाइन के साप्ताहिक और दैनिक संस्करण में कोई भी विज्ञापन नहीं छूटता।
राज्य मुख्यालय मान्यता पत्रकार का कार्ड मिल जाने के कारण लोकभवन में सूचना निदेशक और प्रमुख सचिव सूचना से विज्ञापन लेने का निरंतर कार्य किया जाता है जो मान्यता प्राप्त पत्रकारों की नियमावली के विरुद्ध है। परंतु जेबे गरम से अधिकारियों द्वारा नियमों की अनदेखी देखी जा रही है जो गंभीर जांच का विषय है।
आपसे निवेदन है कि शशिनाथ दुबे, मयंक दुबे और उनकी पत्नी के स्वामित्व में चलने वाले समाचार पत्र हिन्द मरकज़, उर्दु दैनिक, डेट लाइन समाचार, हिंदी दैनिक एवं साप्ताहिक, बिजनेस टाइम्स, साप्ताहिक एवं मासिक, कृषक र्मोचा और पंचायत तंत्र समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापन की भारी धनराशि और उनके स्वामित्व और भोजपुरी फिल्मों को प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए सहायता धनराशि की जांच कर कर मान्यता निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
शशी नाथ दुबे के विरुद्ध थाना इन्दिरा नगर द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख योजित याचिका में शशि नाथ दुबे द्वारा स्वयं को परवाज़ फिल्म का प्रोड्यूसर बताया गया है। मा. उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन से प्रमाणित है कि शशि नाथ दुबे परवाज फिल्म के प्रोड्यूसर है और भेाजपुरी फिल्मों के नाम पर सरकार से धनराशि ली जाती है एवं अपने परिवार के समाचार पत्र को विज्ञापन दिलाने का कार्य किया जाता है जिसके चलते शशी नाथ दुबे, मयंक दुबे उनकी मान्यता निरस्त किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।
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