योगी सरकार ने IAS राजेश सिंह से छीने सभी विभाग, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उठाया कदम, तीन अफसरों को अतिरिक्त चार्ज
20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जेल से रिहाई के मामले में याचिकाकर्ता की सुनवाई हुई थी. जिसमें जस्टिस अभय ओक ने प्रमुख सचिव कारागार प्रशासन यूपी राजेश कुमार सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कहा था. इस दौरान उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया. हालांकि बाद में उन्होंने कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया, जिसमें उन्होंने बयान से अलग दूसरे कारण का उल्लेख किया. जिस पर जस्टिस नाराज हो गए और यूपी सरकार को निर्देश दिया कि ऐसे अधिकारी को जेल जाना चाहिए अन्यथा यह सब बंद नहीं होगा.
लखनऊ। यूपी के कारागार प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद योगी सरकार ने उसने कारागार समेत सभी विभाग की जिम्मेदारी छीन ली है. इसके अलावा सरकार ने तीन अन्य IAS अफसरों को अतरिक्त चार्ज दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राजेश कुमार सिंह के लिए कहा था कि हम झूठ बोलने वाले IAS अफसर को बर्दाश्त नही करेंगे.
दरअसल, बीते 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जेल से रिहाई के मामले में याचिकाकर्ता की सुनवाई हुई थी. जिसमें जस्टिस अभय ओक ने प्रमुख सचिव कारागार प्रशासन यूपी राजेश कुमार सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कहा था. इस दौरान उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया. हालांकि बाद में उन्होंने कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया, जिसमें उन्होंने बयान से अलग दूसरे कारण का उल्लेख किया. जिस पर जस्टिस नाराज हो गए और यूपी सरकार को निर्देश दिया कि ऐसे अधिकारी को जेल जाना चाहिए अन्यथा यह सब बंद नहीं होगा. जब तक आप इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, हम उसे नहीं छोड़ेंगे. राज्य को कार्रवाई करनी चाहिए.