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आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर, 38 भवन होंगे ध्वस्त; तोड़ने का खर्चा भी वसूला जाएगा

सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। बिना नक्शा पास कराए बने 38 भवनों को रामपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है।

सपा नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में बिना नक्शा पास कराए बने 38 भवनों को रामपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए हैं। इन पर बुलडोजर चलेगा। व्यक्तिगत सुनवाई के बाद आरडीए के उपाध्यक्ष की ओर से जौहर विवि को 20 दिन में भवन खाली करने का आदेश दिया है। इसके बाद कभी भी इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा।

मालूम हो कि आरडीए के क्षेत्रीय अवर अभियंता द्वारा 28 जून को वाद दर्ज कर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर आठ जुलाई तक संबंधित 38 भवनों के नक्शा आदि दाखिल करने का आदेश दिया था। जौहर विवि प्रबंधन की ओर से दाखिल किए गए जवाब के बाद आरडीए द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें बुधवार 15 जुलाई की तारीख नीयत थी।

यहां जौहर विवि प्रबंधन का पक्ष सुनने के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने अवैध भवनों को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया। आदेश में कहा गया है कि रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा राजस्व ग्राम सींगनखेड़ा की भूमि पर एकेडमिक भवन व मेडिकल भवन के अलावा शेष 82309.80 वर्गमीटर भूमि पर बने समस्त 38 निर्माण किसी सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृति के बिना किए गए हैं, जिनके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त अवैध निर्माण को 20 दिन के अंदर स्वयं हटाकर इस कार्यालय को सूचित करें, अन्यथा की दशा में इन अवैध निर्माणों को आरडीए द्वारा निर्धारित अवधि के बाद ध्वस्त कराया जाएगा और इस पर होने वाले समस्त व्यय भू-राजस्व बकाया की भांति वसूल किया जाएगा।

हर्जा-खर्चा जौहर विवि से वसूला जाएगा


आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि व्यक्तिगत सुनवाई के बाद जौहर विवि को अवैध 38 भवनों को स्वयं हटाने के आदेश दिए हैं, इसके लिए जौहर ट्रस्ट के सचिव और जौहर विवि के रजिस्ट्रार को 20 दिन का समय दिया गया है। अन्यथा की स्थिति में आरडीए अवैध निर्माण ध्वस्त करेगा, जिसका हर्जा-खर्चा जौहर विवि से वसूला जाएगा।

एक दूसरे केस में सुनवाई टली


वहीं धोखाधड़ी में जिला जेल में बंद आजम खान के खिलाफ स्वार कोतवाली में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के केस में बुधवार को सुनवाई टल गई। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में अब 29 जुलाई को सुनवाई होगी

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