सेबी ने अनिवार्य आयकर प्रकटीकरण में चूक के लिए मीडिया कंपनी ‘एनडीटीवी’ पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
पूंजी बाजार की नियामक संस्था ‘भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड’ (सेबी) ने अनिवार्य आयकर प्रकटीकरण में चूक के लिए मीडिया कंपनी ‘एनडीटीवी’ पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सेबी ने कंपनी के सह-संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय, पूर्व सीईओ विक्रमादित्य चंद्रा, पूर्व अनुपालन अधिकारी अनूप सिंह जुनेजा पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 में जारी हुए आयकर मांग के नोटिस के बाद जानकारी देने में की गई कथित देरी लिए जुर्माना लगाया गया है। आदेश के अनुसार, ऑर्डर प्राप्त होने के 45 दिनों के अंदर यह जुर्माना राशि जमा करनी होगी।
‘सेबी’ द्वारा लगाए गए इस जुर्माने के बाद ‘एनडीटीवी’ ने ‘बॉम्बे स्टॉक एक्सचजेंज’ (BSE) को पत्र लिखा है। इस पत्र में एनडीटीवी का कहना है कि सेबी द्वारा जुर्माने के संबंध में औपचारिक रूप से सूचना मिलने के बाद वह इस मामले में आवश्यक कानूनी सलाह लेगा।
19 मार्च को भेजे गए पत्र में ‘एनडीटीवी’ की ओर से यह भी कहा गया है, ‘सेबी की वेबसाइट चेक करने पर कंपनी को पता लगा है कि 20 अगस्त 2015 के कारण बताओ नोटिस के मामले में यह ऑर्डर 16 मार्च 2018 को जारी किया गया है। जबकि इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लंबित पड़ी हुई है।’ पत्र के अनुसार, ‘हालांकि सेबी द्वारा यह आदेश 16 मार्च 2018 को दिया गया है लेकिन जुर्माना लगाने के संबंध में कंपनी को अभी तक औपचारिक रूप से कोई सूचना नहीं मिली है।’