दृष्टान्त पत्रिका की जीत – कोर्ट ने किया बहाल

राज्य सरकार की व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली दृष्टान्त हिन्दी मासिक पत्रिका को सरकार ने निहित स्वार्थों के दबाव में दो बार जबरन बंद कर दिया था ताकि भ्रष्टाचार उजागर न हो। सफेदपोश अधिकारी नहीं चाहते थे कि उनके काले कारनामे उजागर हों. लेकिन सच्चाई हमेशा अंधेरे में भी अपना रास्ता खोज लेती है और सत्य की हमेशा जीत होती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 1 अगस्त 2023 के अपने आदेश में दृष्टान्त के प्रकाशन की अनुमति रद्द करने की राज्य सरकार की अपील को रद्द कर दिया है। जिस पत्रिका की खोजी पत्रकारिता के लिए पूरा राज्य पढ़ने के लिए तत्पर था, वह जल्द ही उत्तर प्रदेश में व्याप्त सफेदपोश भ्रष्टाचार को उजागर करने के अपने मिशन के साथ वापस आ जाएगी।

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनीष मिश्रा की पीठ के आदेश के अनुसार अदालत ने पाया कि दृष्टांत पत्रिका के प्रकाशक और संपादक अनूप गुप्ता ने पहले एक रिट दायर करके इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसे 2015 में अनुमति दी गई थी और अनूप गुप्ता को नोटिस जारी किया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 की धारा 8बी के तहत कार्रवाई पर विचार करते हुए निरस्त कर दिया गया।

पिछले आदेश यह था कि न्यायाधीशों की राय थी कि एक बार जब मजिस्ट्रेट ने स्वयं किसी भी सामग्री के आधार पर राय नहीं बनाई थी ताकि किसी कार्रवाई का प्रस्ताव किया जा सके तो उस स्थिति में अनूप गुप्ता से अपेक्षित प्रतिक्रिया केवल तथ्यात्मक होगी शिकायत के पहलू पर न कि प्रस्तावित कार्रवाई पर।

इसलिए यह पूरी कार्रवाई को दूषित कर देता है क्योंकि यह 1867 अधिनियम की धारा 8बी के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद, अदालत ने कहा कि उनकी स्पष्ट राय है कि जिस फैसले पर भरोसा किया गया है वह उनकी सहायता के लिए है। इसलिए नोटिस दोषपूर्ण होने के कारण सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता। उधर सरकार ने भी जवाबी हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं दिया. अदालत ने यह भी देखा कि उपरोक्त परिस्थितियों में, अदालत को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं लगता है और मामले को अदालत द्वारा की गई टिप्पणी के आलोक में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निपटाया जा सकता है।

इसके बाद 2016 में दृष्टांत के संपादक अनूप गुप्ता को एक नया नोटिस जारी किया गया, जिसमें उनसे विभिन्न विवरण प्रस्तुत करने की मांग की गई। अनूप ने जवाब प्रस्तुत किया जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ ने अपने आदेश के माध्यम से 8 नवंबर 2012 और 8 अप्रैल 2015 को की गई पिछली घोषणाओं को रद्द करने के अलावा 1 जून 2018 को अनूप गुप्ता द्वारा की गई घोषणा को रद्द कर दिया था।

याचिकाकर्ता अनूप गुप्ता ने अदालत में दावा किया कि वह दृष्टान्त नामक पत्रिका प्रकाशित करते हैं जिसमें गहराई से खोजी खबरें प्रकाशित होती हैं जो जनहित से जुड़ी होती हैं।

याचिकाकर्ता के वकील चंद्र भूषण पांडे ने कहा कि दिया गया आदेश पूरी तरह से अस्थिर है क्योंकि 1867 के अधिनियम की धारा 8 बी के तहत निर्धारित शर्तों में से कोई भी मौजूद नहीं है और न ही कोई संतुष्टि या निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि इनमें से कौन सा अधिनियम की धारा 8 के तहत विशिष्ट शर्तों का उल्लंघन किया गया है। दलील यह है कि याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज करना पूरी तरह से मनमाना है।

सरकारी वकील के अनुसार, जिस प्रेस में पत्रिका छप रही थी, उसमें बदलाव किया गया है, जिसके संबंध में अनूप गुप्ता द्वारा उचित घोषणा नहीं की गई है। इसके जवाब में, अनूप गुप्ता ने अदालत को सूचित किया कि 1 जून 2018 को एक नई घोषणा की गई थी जिसमें उस प्रिंटिंग प्रेस का पता निर्दिष्ट किया गया है जहां पत्रिका मुद्रित की जा रही है। पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऐसी जानकारी केंद्र सरकार को भी दी गई थी।

अदालत ने कहा कि उपरोक्त धारा स्पष्ट रूप से वह आधार प्रदान करती है जिस पर की गई घोषणा को अधिकारियों द्वारा रद्द किया जा सकता है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में आगे कहा कि लागू आदेश में घोषणा को रद्द करने के आदेश को उचित ठहराने के लिए अनिवार्य चार शर्तों में से किसी के अस्तित्व के संबंध में कोई संतुष्टि नहीं है। चूंकि धारा 8बी के तहत क्षेत्राधिकार के आह्वान को उचित ठहराने वाली शर्तों के अस्तित्व के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है, इसलिए इस तरह के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी 20 जुलाई 2022 का आदेश रद्द कर दिया जाता है।

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