पूजा खेडकर का खेल खत्म! UPSC ने रद्द किया सेलेक्शन; भविष्य में नहीं दे पाएंगी कोई भी एग्जाम
कोर्ट की सुनवाई के दूसरी तरफ संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी जांच में पूजा खेडकर को फर्जी पहचान बताकर परीक्षा देने का दोषी पाया है और इसीलिए उनपर यह कार्रवाई हुई है। यूपीएससी ने एक बयान में कहा है, “पूजा खेडकर को सिविल सेवा परीक्षा के नियमों के उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। पूजा खेडकर ने आयोग द्वारा 18 जुलाई, 2024 को आयोजित की गई सिविल सेवा परीक्षा-2022 (सीएसई-2022) में धोखाधड़ी की थी। नियमों के उल्लंघन के तहत उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।” इस नोटिस में उनसे पूछा गया था कि इस धोखाधड़ी के लिए उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाए।
संघ लोक सेवा आयोग ने पूजा दिलीप खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी है और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं और चयनों से स्थायी रूप से वंचित कर दिया है।
ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने पूजा खेडकर के बतौर ट्रेनी IAS अधिकारी चयन को रद्द कर दिया है। साथ ही उनके भविष्य में यूपीएससी की कोई भी परीक्षा देने पर रोक लगा दी है। बता दें कि पूजा खेडकर कई बार फर्जी पहचान बताकर परीक्षा देने की आरोपी हैं और मामला कोर्ट में चल रहा है। गुरुवार को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट अहम सुनवाई भी करने वाला है।
यूपीएससी ने अपनी जांच में पाया दोषी
हालांकि कोर्ट की सुनवाई के दूसरी तरफ संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी जांच में पूजा खेडकर को फर्जी पहचान बताकर परीक्षा देने का दोषी पाया है और इसीलिए उनपर यह कार्रवाई हुई है। यूपीएससी ने एक बयान में कहा है, “पूजा खेडकर को सिविल सेवा परीक्षा के नियमों के उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। पूजा खेडकर ने आयोग द्वारा 18 जुलाई, 2024 को आयोजित की गई सिविल सेवा परीक्षा-2022 (सीएसई-2022) में धोखाधड़ी की थी। नियमों के उल्लंघन के तहत उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।” इस नोटिस में उनसे पूछा गया था कि इस धोखाधड़ी के लिए उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाए।
गुरुवार को हाईकोर्ट सुनाएगी अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला
यूपीएससी के इस एक्शन के बीच पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को अहम फैसला सुना सकती है। अगर उनकी यह याचिका खारिज हो जाती है तो उनके गिरफ्तारी संभव है। एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जंगला ने बुधवार को खेडकर द्वारा दायर अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। खेडकर ने अपने वकील के माध्यम से दायर अर्जी में दावा किया कि उन्हें ‘‘गिरफ्तारी का आसन्न खतरा’’ है।
पूजा खेडकर से जुड़ा विवाद क्या है?
आपको बता दें कि 2023 बैच की ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर के खिलाफ UPSC ने पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेस का एग्जाम देने के मामले में FIR दर्ज कराई थी। यूपीएससी ने बताया कि पूजा के खिलाफ जांच में सामने आया है कि उन्होंने अपना नाम, माता-पिता का नाम, हस्ताक्षर, फोटो, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर UPSC का एग्जाम दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
पूजा पर लगे ये भी आरोप
- पूजा पर ट्रेनिंग के दौरान पद का गलत इस्तेमाल करने और खराब आचरण का भी आरोप लगा। पुणे के डीएम ने पूजा के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया गया था।
- पूजा पर पहचान छिपाने और OBC , विकलांगता कोटे के दुरुपयोग करने का भई आरोप लगा। 16 जुलाई को पूजा की ट्रेनिंग रोक दी गई और उन्हें मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (LBSNAA) वापस बुला लिया गया।
- पूजा ने अपनी विकलांगता सर्टिफिकेट की पुष्टि के लिए दिल्ली में मेडिकल जांच के लिए कई बार अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बनी रिपोर्ट को UPSC में जमा कर दिया।