सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, राज्य सरकारें नियुक्त करें विशेष अधिकारी, जो देगा 3 माह में रिपोर्ट
नई दिल्ली, मंगलवार 28 अप्रैल। मजीठिया से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट में आज पहली बार बहस हुई। वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विज और सबसे ज्यादा मामलों की पैरवी कर रहे परमानंद पांडे ने तगड़ी दलीलें पेश कीं। करीब 45 मिनट की बहस के बाद पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वे एक महीने में एक विशेष श्रम अधिकारी की नियुक्ति करें। यह विशेष अधिकारी नियुक्ति के तीन महीने के भीतर मजीठिया वेज क्रियान्वयन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगा। अगली सुनवाई राज्यों के विशेष श्रम अधिकारियों की रिपोर्ट मिलने के बाद ही होगी।
आज मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से संबंधित 45 मामले सुनवाई के लिए पेश हुए। इनमें सबसे अधिक 18 मामले आरसी अग्रवाल, दैनिक भास्कर के खिलाफ और नौ मामले संजय गुप्ता, दैनिक जागरण के खिलाफ । दो मामले महेंद्र मोहन गुप्ता के खिलाफ भी हैं। प्रभात खबर के खिलाफ एक मामला है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस के तीन राजस्थान पत्रिका के खिलाफ छह मामले हैं।एचटी के खिलाफ तीन और इसी दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ स्थगित मामले की भी सुनवाई होगी। ऊपर के सभी मामले 8 नंबर अदालत में सुने जाएंगे। ये सभी आइटम नंबर 2 के तहत सूचीबद्ध हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का आइटम नंबर 3 है।