पूर्व पत्रकार व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज
टेलिविजन चैनल ‘एनडीटीवी’ (NDTV) द्वारा पूर्व पत्रकार व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चैनल ने वर्ष 2011 में एमजे अकबर व अन्य के खिलाफ अपमानजनक लेख प्रकाशित करने के आरोप में यह मामला दर्ज कराया था।
जज का कहना था कि वादी अपने अभियोग को साबित करने में असफल रहा है, इसलिए यह मामला खारिज किया जाता है। इसके अलावा अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि दोनों पक्षों ने बेवजह मामले को क्यों लटका कर रखा।
कोर्ट का यह भी कहना था कि यदि मीडिया हाउस पत्रकार और अन्य के कार्यों से इतना परेशान था तो उसे इस मामले को महत्व देते हुए तीव्रता दिखानी चाहिए थी। कोर्ट का कहना था कि इस तरह के मामलों से अदालत के पास लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है।
गौरतलब है कि ‘एनडीटीवी’ ने ‘द संडे गार्जियन’ (The Sunday Guardian) अखबार के तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर अकबर, प्रिंटर और पब्लिशर सुशील गुजराल, डिप्टी एडिटर जोयिता बसु और इसके मालिक प्रयाग अकबर के खिलाफ दिसंबर 2010 में अपमानजनक आर्टिकल प्रकाशित करने का आरोप लगाते हुए 25 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।