दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा-महिला पहलवानों से छेड़छाड़ का ‘कोई मौका नहीं छोड़ते थे’ बृजभूषण
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने रविवार को महिला पहलवानों से यौन शोषण को लेकर आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में सुनवाई की। इस दौरान ताजिकिस्तान की एक कथित घटना का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि श्री सिंह को पता था कि वह क्या कर रहे थे? दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कहा कि एक अन्य महिला पहलवान ने दावा किया कि बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) ने बिना अनुमति के उसकी शर्ट ऊपर उठाई और उसके पेट को गलत तरीके से छुआ।
कोर्ट में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने आरोप लगाया है कि उनको जब भी मौका मिलता था वह महिला पहलवानों के साथ योन शोषण करने की कोशिश करते थे। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को आज यानी रविवार को पेशी से छूट दे दी है, जिन पर कई शीर्ष महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) का आरोप लगाया है। इस दौरान दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कहा कि बृजभूषण को जब भी मौका मिलता था वह महिला पहलवानों के साथ शोषण करने की कोशिश करता थे।
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने अदालत को बताया कि सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत हैं। राउज एवेन्यु कोर्ट ने महिला पहलवानों से यौन शोषण को लेकर आरोपी BJP सांसद के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान ताजिकिस्तान की एक कथित घटना का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि सिंह को पता था कि वह क्या कर रहे थे।
ताजिकिस्तान में एशियाई चैम्पियनशिप (Asian Championship) के दौरान एक अन्य शिकायत का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कहा कि एक अन्य महिला पहलवान ने दावा किया कि बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) ने बिना अनुमति के उसकी शर्ट ऊपर उठाई और उसके पेट को गलत तरीके से छुआ। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं… सवाल यह है उनके साथ गलत किया गया।
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने तर्क दिया कि जो सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं, वह बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। जानकारों का कहना है कि दिल्ली पुलिस के इस कदम से महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने पहले एक अदालत को बताया था कि बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा बरी नहीं किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन के बाद सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए भारतीय मुक्केबाजी की दिग्गज एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने रविवार को कहा कि किसी महिला के खिलाफ यौन उत्पीड़न के लिए अधिकतम तीन साल की कैद की सजा हो सकती है। उन्होंने 15 जून को 6 बार के सांसद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।