NBF ने न्यूज चैनल के ब्लैकआउट मामले में की दिल्ली HC के आदेश की सराहना

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ने कहा कि आंध्र प्रदेश में न्यूज चैनलों के एकतरफा और अवैध ब्लैकआउट को संबोधित करने वाला ऐतिहासिक आदेश, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों को पुष्ट करता है, जो हमारे लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला हैं।

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (News Broadcasters Federation) ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश की सराहना की है, जिसमें लगभग 15 मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स को ‘टीवी9 तेलुगु’, ‘साक्षी टीवी’, ’10TV’ और ‘NTV’ न्यूज चैनलों का प्रसारण बहाल करने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें 6 जून, 2024 से आंध्र प्रदेश में बंद कर दिया गया था।

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ने कहा कि आंध्र प्रदेश में न्यूज चैनलों के एकतरफा और अवैध ब्लैकआउट को संबोधित करने वाला ऐतिहासिक आदेश, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों को पुष्ट करता है, जो हमारे लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला हैं।

दिल्ली HC ने ब्लॉक किए गए न्यूज चैनलों को तत्काल बहाल करने का दिया आदेश

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ने आगे कहा आंध्र प्रदेश में 6 जून, 2024 से ‘टीवी9 तेलुगु’, ‘साक्षी टीवी’, ’10टीवी’ और ‘एनटीवी’ सहित कई न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगाए जाने से प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं थीं, क्योंकि यह घटना विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन हुई थी। आंध्र प्रदेश में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के कारण सभी केबल ऑपरेटर्स पर इन न्यूज चैनलों को बंद करने के लिए राजनीतिक दबाव डाले जाने की खबरें थीं।

फेडरेशन ने कहा कि टेलीविजन उपभोक्ताओं के मामले में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा बाजार है, जहां 65 लाख से अधिक लोग अपने सेट-टॉप-बॉक्स के माध्यम से खबरें देखते हैं। जनहित में काम करने वाले न्यूज चैनलों को कम से कम 62 लाख बॉक्स से हटा दिया गया, जिससे दर्शकों को सूचना के अधिकार से वंचित होना पड़ा।

हाई कोर्ट का हस्तक्षेप एक खुले और पारदर्शी मीडिया वातावरण को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के कामकाज के लिए जरूरी है।

आंध्र प्रदेश ने ‘टीवी9′ समेत कई सारे न्यूज चैनलों को बिना किसी कानूनी औचित्य या प्रक्रिया का पालन किये बगैर’ ब्लाक किया

आदेश में प्रभावित न्यूज चैनलों को तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आंध्र प्रदेश के लोग एक बार फिर से व्यापक न्यूज और व्यूज तक पहुंच बना सकें।

फेडरेशन ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में TV9 ने दलील दी थी कि इस तरह से की गई कार्रवाई अवैध थी और ट्राई द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित इंटरकनेक्शन समझौते के विरुद्ध थी।

फेडरेशन ने आगे कहा कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन इस निर्णय का दृढ़ता से समर्थन करता है और सभी संबंधित अधिकारियों से न्यायालय के निर्देश का तुरंत अनुपालन करने का आह्वान करता है। हमारा मानना ​​है कि यह निर्णय प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और पूरे भारत में पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मिसाल कायम करेगा।

हम संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की दृढ़ प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। यह निर्णय लोकतंत्र की जीत है और यह याद दिलाता है कि न्यायिक निगरानी हमारी मौलिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

फेडरेशन ने कहा कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन पत्रकारों के अधिकारों और सूचना के मुक्त प्रवाह की वकालत करना जारी रखेगा। हम सरकार और नियामक निकायों से आग्रह करते हैं कि वे भविष्य में इस तरह के ब्लैकआउट को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि मीडिया चैनल बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के काम कर सकें।

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