अवनीश दीक्षित के कलमबंद बयान की याचिका खारिज, इस दिन होगी रिमांड पर सुनवाई…

कानपुर में भू-माफिया बनकर उभरे पत्रकार अवनीश दीक्षित की आज 9 अगस्त कोर्ट पेशी थी. अवनीश के वकील शिवाकांत दीक्षित ने एक पूरक शपथपत्र देकर न्यायालय से मांग की कि सभी केसों में एक साथ सुनवाई की जाए. इसके बाद माननीय न्यायालय एडीजे-6 की तरफ से अगली तारीख 13 अगस्त मुकर्रर की गई है.

प्रेस क्लब पूर्व अध्यक्ष की ओर से रिमांड से पूर्व कलमबंद बयान दर्ज करने की याचिका शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी। वहीं डकैती के मामले में संगठित अपराध की धारा बढ़ाने के बाद अवनीश की ओर से उसमे भी जमानत मांगी गई, जिस पर कोर्ट ने 13 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी है। शुक्रवार को अवनीश को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया।

सिविल लाइंस स्थित नजूल की जमीन कब्जाने के प्रयास में बीते 28 जुलाई को प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित पर लेखपाल विपिन कुमार ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं जमीन पर कब्जेदार रहे सैमुएल गुरुदेव सिंह ने अवनीश समेत करीब 12 नामजद व 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ डकैती, रंगदारी, छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। डकैती के मामले में विवेचक ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए रिमांड की मांग की थी। पुलिस ने प्रार्थना पत्र में बताया कि अवनीश ने अपने बयान में कहा था कि उसने लूट की चेन व दस्तावेज स्कूल में छिपा दिया था।

काफी तलाश के बावजूद चेन व दस्तावेज नहीं मिले, जिन्हे बरामद करने के लिए रिमांड मांगी थी। अवनीश के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने रिमांड याचिका पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने नौ अगस्त की तिथि निर्धारित की थी। शुक्रवार को सुनवाई में अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने फर्जी बयान दर्ज किए है, अवनीश की ओर से चेन व कागजात छिपाने के कोई बयान दर्ज नहीं कराए है। साथ ही कहा कि आरोपी की रिमांड से पहले उसके कलमबंद बयान दर्ज कर लिए जाए।

जिस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई। अभियोजन ने कहा कि मामले की जांच करना विवेचक का अधिकार है, ऐसा कोई नियम नहीं कि कोर्ट में पहले बयान दर्ज किए जाएं। जिसके बाद कोर्ट ने कलमबंद बयान की याचिका खारिज कर रिमांड पर सुनवाई की तिथि 13 अगस्त तय की। वहीं शुक्रवार को डकैती की जमानत याचिका पर अवनीश की एडीजे-6 की कोर्ट में सुनवाई होनी थी। डकैती मामले में पुलिस की ओर से संगठित अपराध की धाराएं बढ़ाई गई थीं। जिस पर अवनीश की ओर से संगठित अपराध की धारा में भी जमानत याचिका दाखिल की गई, कोर्ट ने दोनो मामलो की सुनवाई की तिथि 13 अगस्त निर्धारित कर दी।

कानपुर में भू-माफिया बनकर उभरे पत्रकार अवनीश दीक्षित की आज 9 अगस्त कोर्ट पेशी थी. अवनीश के वकील शिवाकांत दीक्षित ने एक पूरक शपथपत्र देकर न्यायालय से मांग की कि सभी केसों में एक साथ सुनवाई की जाए. इसके बाद माननीय न्यायालय एडीजे-6 की तरफ से अगली तारीख 13 अगस्त मुकर्रर की गई है.

शासकीय अधिवक्ता एडीजे-6 विनोद त्रिपाठी ने बताया कि, “आगे आने वाले समय में जो आज धारा बढ़ाई गई है, बीएनएस की धारा-111 वह भविष्य में गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए इंगित करती है. उन्होंने कहा कि, कुल मिलाकर भविष्य में इन लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो सकती है.”

इससे पहले कानपुर प्रेस क्लब ने सभी समितियों को भंग कर अवनीश दीक्षित और मनोज यादव उर्फ वसूली बंदर को क्लब की सदस्यता से निलंबित कर दिया, आगे कुछ और पत्रकारों पर कार्रवाई की बात भी कही थी.

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