कानपुर : पत्रकार समेत सात पर रिपोर्ट दर्ज; व्यापारी से मांगी रंगदारी, झूठी खबरें प्रकाशित करने की दी धमकी, जानिए पूरा मामला
पीड़ित और उसकी पत्नी को कचेहरी कोषागार के पास मारने पीटने का आरोप
कोतवाली थानाक्षेत्र में एक व्यापारी ने पत्रकार पर यूट्यूब पर गलत और झूठी खबरें प्रकाशित करके डराकर धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप लगाया कि वह लोग समाज में भय उत्पन्न किए हुए हैं। व्यापारी का आरोप है, कि वह अपनी पत्नी के साथ कचेहरी में एक मुकदमे के काम से गए थे, जहां आरोपियो ने उन्हें व पत्नी को मारापीटा और धमकी दी कि 15 लाख रुपये नहीं दिए तो अपहरण कर मार डालेंगे। इस पर पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पत्रकार समेत सात पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
अपने को पत्रकार कहने वाले दोनों भाई समाज में भय उत्पन्न करते हैं। आरोप लगाया कि अनुज त्रिपाठी ने अपने दो नाम रखे हैं और जब भी गलत कार्य करता है वहां अपना नाम शरद त्रिपाठी बताता है। दर्ज एफआईआर में बताया कि इस संबंध में में महानगर मजिस्ट्रेट कक्ष सं 8 के न्यायालय में भय एवं संत्रात कारित करने के लिए संगीन धाराओं में मुकदमा विचाराधीन है। दोनों भाइयों पर एक अन्य मुकदमा सौरभ द्विवेदी से चल रहा है, जिसकी एफआईआर कल्याणपुर थाने में दर्ज की गई थी।
दर्ज एफआईआर में बताया कि इन दोनों भाइयों का आपराधिक इतिहास है। अभय त्रिपाठी व अनुज त्रिपाठी ने अपना एक प्रेस का कार्यालय अशोक नगर में नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बना रखा है और वहीं पर अपने गलत कार्यो को अंजाम देकर उसकी वीडियो बनाकर दूसरों को दिखाकर भयभीत कर पैसों की उगाही करते हैं। पीड़ित ने एफआईआर में बताया कि उन्हें और उनकी पत्नी से 10 सितंबर 2019 को 16 चेकों पर जबरदस्ती डरा धमका कर बंधन बैंक स्थित 80 फिट रोड पर हस्ताक्षर कराए थे।
आरोप है, कि 4 दिसंबर 2024 को वह अपनी पत्नी के साथ कचेहरी में एक मुकदमे के सिलसिले में गए थे तब अनुज त्रिपाठी, अभय त्रिपाठी व अनुप्रिया त्रिपाठी अपने अन्य तीन चार साथियों के साथ कोषागार के साइकिल स्टैंड के पास पकड़कर गाली गलौज कर मारने पीटने लगे और धमकी देते हुए कहा कि तुमने यदि 15 लाख रुपये एक सप्ताह के अंदर नहीं दिए तो दोनों पति पत्नी का अपहरण करके कमरे में बंद करके मार डालेंगे। जिससे दंपति डरे सहमे हैं।
दर्ज एफआईआर में बताया कि आरोपी उन लोगों के साथ कोई भी घटना कर सकते हैं। इस संबंध में कोतवाली इंस्पेक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पीड़ित सीसामऊ निवासी रिशु मोहन की तहरीर पर आरोपी अनुज त्रिपाठी उर्फ शरद त्रिपाठी, अभय त्रिपाठी, अनुप्रिया त्रिपाठी और 3-4 अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी, रंगदारी, बलवा, गालीगलौज, धमकी और मारपीट में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जांच की जा रही है।