‘रोना नहीं, रोना नहीं’, कोर्ट से बाहर आते ही मनीष कश्यप के छलके आंसू, मिली ये बड़ी राहत
बिहार के विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना सिविल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. मनीष कश्यप को अब तमिलनाडु जेल नहीं जाना होगा. मनीष कश्यप अब बिहार के ही जेल में रहेंगे. पटना सिविल कोर्ट के फैसले के बाद मनीष कश्यप के समर्थकों में खुशी की लहर छा गई.
इस फैसले के बाद मनीष कश्यप के समर्थक एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे. दरअसल मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में एक मामले में मनीष कश्यप की पेशी हुई. आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा मनीष कश्यप के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए गए थे. जिनमें से 2 मामलों में पटना सिविल कोर्ट मे मंगलवार को मनीष कश्यप की पेशी हुई थी.
पहला मामला तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने का है, तो दूसरा मामला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोलते हुए वायरल वीडियो का था. दोपहर 2:00 बजे पटना सिविल कोर्ट में बहस के बाद, यह फैसला लिया गया कि मनीष कश्यप बिहार के ही जेल में रहेगा.
वकील शिवनंदन भारती ने कहा कि तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हुए थे. जिस पर उन्हें डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है. अब ऐसे में पटना कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि तमिलनाडु से जुड़े किसी भी मामले में मनीष कश्यप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे.
साथ ही वकील ने कहा कि मनीष कश्यप बिहार में कभी पटना के बेउर जेल तो कभी बेतिया जेल में रहेंगे, अलग-अलग केसों के मुताबिक उन्हें पटना और बेतिया जेल में रखा जाएगा. मनीष कश्यप के वकील ने ये भी बताया कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु में खाने पीने को लेकर थोड़ी दिक्कतें आ रही थी. वहां का खानपान अलग है और बिहार का खानपान अलग है. वहां पर उन्हें नारियल तेल में बना खाना मिल रहा था जिससे परेशानी हो रही थी.