पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर, 17 अगस्त को इस मामले पर होगी सुनवाई…

करीब दो घंटे तक चली बहस के बाद सीजेएम कोर्ट ने अवनीश को 14 अगस्त से 24 अगस्त तक की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की। कोर्ट ने आदेश दिए। अवनीश के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कहा कि हम पुलिस से निष्पक्ष विवेचना की अपेक्षा रखते है, उम्मीद है की पुलिस साक्ष्य खोजेगी, गढ़ेगे नहीं। इस दौरान एडीजे-6 की कोर्ट में आरोपी की डकैती व संगठित अपराध की धाराओं में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

नजूल की जमीन कब्जाने के प्रयास में बीते 28 जुलाई को लेखपाल विपिन कुमार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के कुछ समय बाद जमीन के कब्जेदार रहे सिविल लाइंस निवासी सैमुएल गुरुदेव सिंह ने भी अवनीश दीक्षित समेत 12 नामजद व 20 से 25 लोगों के खिलाफ डकैती, छेड़छाड़, रंगदारी समेत अन्य संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

कोतवाली पुलिस की ओर से पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की मांगी गई पुलिस कस्टडी रिमांड याचिका मंगलवार को सीजेएम कोर्ट ने मंजूर कर ली। कोर्ट ने आरोपी को 14 से 24 अगस्त तक रिमांड में रखने का आदेश दिए।

 

नजूल की जमीन कब्जाने के प्रयास में बीते 28 जुलाई को लेखपाल विपिन कुमार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के कुछ समय बाद जमीन के कब्जेदार रहे सिविल लाइंस निवासी सैमुएल गुरुदेव सिंह ने भी अवनीश दीक्षित समेत 12 नामजद व 20 से 25 लोगों के खिलाफ डकैती, छेड़छाड़, रंगदारी समेत अन्य संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

मामले के विवेचक कोतवाली इंस्पेक्टर संतोष कुमार शुक्ला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष की 15 दिनों की रिमांड मांगी थी। मंगलवार को मामले में सुनवाई के लिए सुबह करीब 10 बजे अवनीश को लेकर पुलिस सीजेएम सूरज मिश्रा की कोर्ट पहुंची।

अभियोजन की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि लूटी गई, महिला की हाईस्कूल की मार्कशीट व अन्य दस्तावेज पुलिस को नहीं मिले है, जिनके बारे में अवनीश ने बताया है कि वह स्कूल में छिपाए गए है। साथ ही बताया गया कि अवनीश ने बताया था कि उसने मोबाइल अपनी पत्नी को दिया है, जिस पर 2 अगस्त को पुलिस ने पत्नी से मोबाइल प्राप्त करने का प्रयास किया, जो नहीं मिल सका।

कोर्ट में बताया गया था कि अवनीश के मोबाइल से उसके सिंडीकेट सदस्यों की जानकारी मिलेगी। विवेचक ने बताया कि जेल में बयान के दौश्रान अवनीश ने बताया कि विवादित भूमि का वह एटार्नी होल्डर है, जिसके कागजात उसके पास है। कुछ अन्य कागजात भी है। अभियोजन ने बताया कि उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी, सिंडीकेट के सदस्यों के बीच आर्थिक लेनदेन, सदस्यों की गतिविधियों की जानकारी के लिए रिमांड आवश्यक है।

 

करीब दो घंटे तक चली बहस के बाद सीजेएम कोर्ट ने अवनीश को 14 अगस्त से 24 अगस्त तक की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की। कोर्ट ने आदेश दिए। अवनीश के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कहा कि हम पुलिस से निष्पक्ष विवेचना की अपेक्षा रखते है, उम्मीद है की पुलिस साक्ष्य खोजेगी, गढ़ेगे नहीं। इस दौरान एडीजे-6 की कोर्ट में आरोपी की डकैती व संगठित अपराध की धाराओं में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

जिसमें अभियोजन ने रिमांड की सुनवाई होने के कारण कागजात प्रेषित करने पर असमर्थता जताते हुए समय मांगा, कोर्ट ने 17 अगस्त सुनवाई की तिथि निर्धारित की। वहीं जमीन कब्जाने के प्रयास में आरोपी जितेंद्र व अनवरगंज में कनपटी में तमंचा लगाकर रंगदारी मामले में आरोपी वसीम खान ने एडीजे-6 में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, जिस पर 17 अगस्त सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

अवनीश दीक्षित की पत्नी ने प्रिंट मीडिया पर लगाया आरोप

जेल में बंद कानपुर प्रेस क्लब के निलंबित पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की पत्नी ने आज एक वीडियो जारी कर प्रिंट मीडिया पर आरोप लगाया है. टीवी पत्रकार की पत्नी का कहना है कि प्रिंट मीडिया उन लोगों के खिलाफ भ्रामक खबरें चला रहा है.

अपने लगभग एक मिनट के वीडियो में अवनीश दीक्षित की पत्नी ने कहा कि, प्रिंट मीडिया इस तरह की खबरें चला रहा है कि हम लोग पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह खुद खड़े होकर पुलिस का पूरा सहयोग करती हैं.

वीडियो में अवनीश की पत्नी ने आगे कहा कि, मीडिया इस तरह की भ्रामक खबरें न छापे, हम लोग वैसे भी परेशान हैं. हम लोग को इतना प्रताड़ित न किया जाए कि बस मरने जैसा ही रास्ता दिखने लगे.

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