सहारा समूह को मिली घरेलू संपत्तियां बेचने की अनुमति
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा समूह को 2710 करोड़ रुपये की चार घरेलू संपत्तियां बेचने की अनुमति दे दी है। सहारा ने अपने प्रमुख सुब्रत राय की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। कंपनी ने रिहाई की रकम का इंतजाम करने के लिए लंदन व न्यूयार्क के तीनों होटलों के लिए जूनियर लोन लेने की भी इजाजत मांगी थी। इसे कोर्ट ने सेबी द्वारा एस्क्रू करार देखे जाने तक टाल दिया था। इसी मसले पर आज कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई।
कोर्ट ने सेबी से संपत्ति प्रबंधन व बिक्री कराने वाली एजेंसियों के नाम बताने के लिए कहा था, ताकि सहारा की घरेलू संपत्तियों की बेहतर कीमत दिलाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत व कंपनी के दो अन्य निदेशकों की रिहाई के लिए दस हजार करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराने की शर्त लगाई थी।
कोर्ट ने आयकर छापे में मिले 137 करोड़ नकद पर सवाल किया था। इसके जवाब में सहारा ने कहा था कि यह रकम कंपनी के रोजाना खर्च के लिए थी। कोर्ट ने उसके खाते सील कर दिए हैं, लेकिन उसे बिजनेस करने से नहीं रोका है। कंपनी को कर्मचारियों का तीन महीने का वेतन देना है। इस पर कोर्ट ने कहा कि उसने उस रकम से वेतन क्यों नहीं दे दिया?