मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना, अफजाल पर थोड़ी देर में आएगा फैसला
लखनऊ। बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा हो गई है। इसके साथ ही मुख्तार पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर फैसला दो बजे आ सकता है। बता दें कि गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की जिरह बीते एक अप्रैल को ही पूरी हो गई थी। फैसले के मद्देनजर आज सुबह से गाजीपुर कोर्ट में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी को यदि दो साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है।
शनिवार को सजा सुनने के लिए बसपा सांसद अफजाल अंसारी कोर्ट के कठघरे में मौजूद रहे। वहीं मुख्तार की बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर केस दर्ज हुआ था। मुहम्दाबाद पुलिस ने 22 नवम्बर 2007 को भांवरकोल और वाराणसी के मामले को गैंग चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं। गैंगस्टए एक्ट के तहत मुख्तार-अफजाल के बहनोई एजाजुल हक को भी आरोपी बनाया गया था। उनका निधन हो चुका है।
23 सितंबर 2022 को सांसद अफजाल अंसारी और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप तय किया गया था। अभियोजन की तरफ से गवाही के बाद इस मामले में बहस पूरी हो गई है। एक अप्रैल को इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में इस तारीख को बढ़ाकर 22 अप्रैल कर दिया गया।
500 राउंड फायरिंग कर हुई थी कृष्णानंद राय की हत्या
वर्ष 2005 में 29 नवम्बर को गाजीपुर में तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि यह एक अत्यंत दुस्साहिक घटना थी जिसमें करीब 500 राउंड फायरिंग हुई थी। कृष्णानंद की हत्या उस समय की गई थी जब वह भांवरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव में आयोजित एक क्रिकेट प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि बुलाए गए थे।