यहाँ भी नहीं चला दबदबा, सांसद बृजभूषण शरण सिंह को न्यायालय ने किया तलब
लखनऊ जनपद न्यायालय की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने परिवाद का अवलोकन कर सांसद को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होने का आदेश पारित किया।
डा. मो कामरान को बदनाम करने के लिए सांसद महोदय ने लिया था शासकीय पत्रों का सहारा
लखनऊ। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध यह परिवाद इंदिरा नगर के रहने वाले अधिवक्ता एवं पत्रकार डॉ. मोहम्मद कामरान ने अदालत में दाखिल किया है. परिवाद में उन्होंने कहा है कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उनके खिलाफ मानहानि कारक पत्रों को मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को भेजा था. इन पत्रों को प्रिंट मीडिया एवं डिजिटल मीडिया में भी बदनाम करने के लिए सर्कुलेट किया गया. भाजपा सांसद ने परिवादी (डॉ. मोहम्मद कामरान) को कहा है कि वह पत्रकार नहीं बल्कि ब्लैकमेलर है. यह भी कहा गया है कि 25 सितंबर 2022 को यह जानते हुए कि उक्त पत्र निराधार एवं असत्य हैं, उसके बावजूद भी भाजपा सांसद द्वारा प्रकाशित कराया गया. इन पत्रों पर सांसद ने खुद हस्ताक्षर करके जारी किया है. अदालत को बताया गया कि सांसद द्वारा जारी किए गए इन पत्रों के आधार पर रविवार के दिन लेख प्रसारित किया गया तथा पोर्टल एवं व्हाट्सएप पर भ्रामक व मानहानि कारक खबरें चलाई गईं. आरोप है कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने पत्रों में डॉ. कामरान के विरुद्ध कथित रूप से आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया है.
न्यायालय ने मानहानि के आरोप में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को न्यायालय में तलब किया है। परिवादी मो कामरान का कहना था कि सांसद ने उन्हें बदनाम करने के लिए अपने शासकीय पत्रों में उन्हें साजिशकर्ता व चोरी करने का बेबुनियादी झूठा आरोप लगाया। और साथ ही उन झूठे शासकीय पत्रों को डिजिटल मीडिया के माध्यम प्रसारित किया। जिससे परिवादी की छवि धूमिल हुई है। लखनऊ जनपद न्यायालय की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने परिवाद का अवलोकन कर सांसद को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होने का आदेश पारित किया। और हाजिर होने की नियत तिथि 20 फरवरी 2024 तय की गई है।