छोटे व मझौले अखबारों के साथ मनमाने व सौतेले व्यवहार को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा कॉमन काज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में 13 मई 2015 में दिए गए निर्णय का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है । इस संबंध में अनेकों बार शासन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को पत्र लिख कर अवगत कराया गया है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में भी रिट याचिका विचाराधीन है । सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन नहीं करके न्यायिक अवमानना की जा रही है ।

प्रतिष्ठा में,
परम आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
लोक भवन, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ ।

विषय : छोटे व मझौले अखबारों के साथ मनमाने व सौतेले व्यवहार के संबंध में ।

पूज्यनीय महाराज जी,
सादर नमन करते हुए आपको अवगत कराना है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा मार्च 2024 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद से आज तक छोटे व मझौले अखबारों को सजावटी विज्ञापन जारी नहीं किया है । जबकि चुनिंदा बड़े अखबारों को सजावटी विज्ञापन निरंतर जारी किए जा रहे है । छोटे व मझौले अख़बारों को बजट जारी नहीं होने की वजह से पूर्व में जारी विज्ञापनों के भुगतान तक नहीं हो पा रहे है ।

यह भी अवगत कराना है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा कॉमन काज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में 13 मई 2015 में दिए गए निर्णय का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है । इस संबंध में अनेकों बार शासन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को पत्र लिख कर अवगत कराया गया है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में भी रिट याचिका विचाराधीन है । सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन नहीं करके न्यायिक अवमानना की जा रही है ।

आपसे सादर अनुरोध है कि आप माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के उपरोक्त निर्णय का अनुपालन करने एवं छोटे व मझौले अखबारों को विज्ञापन जारी करने का निर्देश प्रमुख सचिव-सूचना, उत्तर प्रदेश सरकार एवं निदेशक-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को देने की अनुकंपा करें ।

सादर अभिवादन सहित ।

भवदीय

अशोक कुमार नवरत्न
पूर्व सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद
महासचिव, ऑल इंडिया स्मॉल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन
26-F, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001
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