उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति का चुनाव आज

यदि कोई भी मतदाता फर्जी मतदान का प्रयत्न करता पाया जाएगा तो अनुशासनिक कार्यवाही के साथ उसकी मान्यता रद्द करने के लिए सूचना विभाग से सिफारिश भी की जाएगी।

उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के चुनाव के लिए आज विधानसभा के तिलक हाल में होने वाले मतदान के लिए विस के गेट से मतदाताओं ने अंदर जाना शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों के समर्थक बड़ी संख्या में गेट नंबर 7 के बाहर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जुटे हुए हैं।

साकेतिक फोटो

उत्तर प्रदेश विधान भवन के तिलक हाल में उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के चुनाव 2024-2026 का मतदान आज शनिवार 31 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा।
विदित हो कि पत्रकारों का मतदान 31 अगस्त को सचिवालय प्रशासन के अनुरोध पर प्रात: 9 बजे के बजाए प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक तिलक हाल, विधान भवन में होगा एवं “मतगणना” सांय 6 बजे से शुरू होगी।

मतदान एवं मतगणना LED Screen के जरिए सभी प्रत्याशी कक्ष संख्या 80 में बैठ कर Live देख सकेंगे। मतपत्रों के सैम्पल समिति द्वारा स्वीकृत किया गया, तीन मतपत्रों का सेट मतदाता को दिया जाएगा। अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का मतपत्र सफेद, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव का मतपत्र पीला एवं सदस्यों का मतपत्र गुलाबी होगा।

सभी प्रत्याशियों/प्रतिनिधि परिचय कार्ड प्रेस रूम विधान भवन में शाश्र्वत तिवारी के द्वारा प्रात: 9 बजे दिए जाएंगे, सभी प्रत्याशियों से अनुरोध है कि वह अपना बैज कार्ड प्रेस रूम से प्राप्त करें। सभी मतदाता, प्रेस रूम एवं चुनाव स्थल के बाहर मौजूद सूची से अपना क्रमांक देखकर ही *मतगणना स्थल पर अपने मान्यता कार्ड के साथ आएं। मतदाता सूची में 825 मतदाता अधिकृत हैं।

सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया कैमरे की नजर में होगी, कोई भी प्रत्याशी या उसका सहयोगी मतदाता, मतदान के समय अभद्रता करेगा तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही होगी।

मतदान के उपरांत समिति की अपेक्षा है कि प्रत्याशी अथवा उसके प्रतिनिधि के अलावा अन्य लोग मतदान कैम्पस क्षेत्र खाली कर देगे।
मतदान परिसर में धूम्रपान पूर्णतः वर्जित रहेगा।

मतदान के दिन विधान भवन का गेट संख्या सात 7 प्रत्याशियों एवं मतदाताओं के लिए खुला रहेगा। मान्यता कार्ड दिखाकर ही गेट संख्या सात 7 से प्रवेश दिया जाएगा। वाहन से आने वाले सभी सदस्यों को मान्यता कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। सभी प्रत्याशियों एवं मतदाताओं से अपेक्षा है कि वह चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।
यदि कोई भी मतदाता फर्जी मतदान का प्रयत्न करता पाया जाएगा तो अनुशासनिक कार्यवाही के साथ उसकी मान्यता रद्द करने के लिए सूचना विभाग से सिफारिश भी की जाएगी।

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