राष्ट्रीय सहारा प्रबंधन को डिप्टी लेबर कमिश्नर कार्यालय से नोटिस जारी
राष्ट्रीय सहारा प्रबंधन को दिल्ली के डिप्टी लेबर कमिश्नर कार्यालय से गंभीर आरोपों के तहत नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस श्रमिक शिकायतों और श्रम कानूनों के उल्लंघन के मद्देनज़र भेजा गया है। शिकायतकर्ता रवि शंकर तिवारी द्वारा किए गए आरोपों में न्यूनतम वेतन का भुगतान न करना, अवैध बर्खास्तगी और श्रम कानूनों का अनुपालन न करना शामिल है।
लेबर विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय सहारा के खिलाफ यह कार्रवाई ‘दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1954’ और ‘मिनिमम वेजेज एक्ट, 1948’ के तहत की जा रही है। विभाग ने संस्था को निर्देशित किया है कि वह पिछले तीन महीनों के सभी वैधानिक दस्तावेज़ों को लेकर 14 जुलाई 2025 को सुबह 11 बजे पुसा कैंपस स्थित श्रम विभाग कार्यालय में हाज़िर हो।
नोटिस में जिन दस्तावेज़ों की मांग की गई है, उनमें उपस्थिति रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, बैंक स्टेटमेंट, अवकाश रजिस्टर आदि शामिल हैं।
लेबर इंस्पेक्टर टी.सी. मीणा द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित तिथि को दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए तो श्रम क़ानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह नोटिस दिल्ली में श्रमिक अधिकारों को लेकर चल रहे संघर्षों की एक और कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। मामले पर राष्ट्रीय सहारा की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
