जी न्यूज के खिलाफ तीन मामलों में अब 1 अक्टूबर को होगी सुनवाई

z-mediaउच्चतम न्यायालय ने निजी समाचार चैनल जी न्यूज के खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकियो को रद्द करने संबंधी उसकी याचिका पर सुनवाई के दौरान उसे कोई राहत नहीं देते हुये मामले की अगली सुनवाई के लिये एक अक्टूबर तक के लिये टाल दी।
जी न्यूज के खिलाफ रंगदारी मांगने. धोखाधडी. फर्जीवाडा और बलात्कार पीडिता की पहचान उजागर करने के मामले मे तीन प्राथमिकियां र्दज करायी गयी है। चैनल ने उच्चतम न्यायालय मे तीनो प्राथमिकियो को रद्द करने संबंधी याचिका दायर की थी। रंगदारी मांगने के मामले मे पुलिस आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान वादी इस्पात कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड .जेएसपीएल. के वकील के विरोध के बाद न्यायालय ने जी न्यूज को कोई राहत नहीं देते हुये मामले की अगली सुनवाई के लिये एक अक्टूबर की तारीख मुर्करर कर दी।

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