पत्रकार शांतनु सैकिया की जमानत याचिका खारिज

पत्रकार शांतनु सैकिया की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट में पेट्रोलियम मंत्रालय समेत अन्य मंत्रालयों से सरकार के नीतिगत गोपनीय दस्तावेज चोरी किए जाने के मामले में आरोपी जूबिलेंट एनर्जी के सुभाष चंद्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए क्राइम ब्रांच ने कहा कि यह मामला सरकारी गोपनीयता अधिनियम (ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट) के तहत आता है और ब्रांच इसे लगाने पर विचार कर रही है। ऐसे में चंद्रा को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य महानगर दंडाधिकारी संजय खनगवाल ने सोमवार को पत्रकार शांतनु सैकिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सैकिया से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। वह इंडियन पेट्रो ग्रुप नाम से न्यूज पोर्टल चलाता था और वह बरामद दस्तावेज का विश्लेषण करने के बाद एनर्जी कंपनियों को इसे मोटी कीमत पर बेचता था। वकीलों की हड़ताल के चलते जमानत याचिका पर खुद बहस करते हुए सैकिया ने कहा कि उसने किसी से पैसों का कोई लेन-देन नहीं किया। वह जो कुछ भी कर रहा था पत्रकार की हैसियत से कर रहा था। ज्ञात रहे कि क्राइम ब्रांच ने मामले में सभी 13 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। इसमें सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 457 (जबरन प्रवेश करना), 380 (चोरी), 420 व 468 (धोखाधड़ी, जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल), 120बी 34 (कई लोगों द्वारा मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचने) आदि धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है।

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