दिल्ली HC ने ब्लॉक किए गए न्यूज चैनलों को तत्काल बहाल करने का दिया आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को लगभग 15 मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स को उन न्यूज चैनलों के प्रसारण को बहाल करने का निर्देश दिया है, जिन्हें आंध्र प्रदेश में 6 जून, 2024 से बंद कर दिया गया था
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को लगभग 15 मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स को ‘टीवी9 तेलुगु’, ‘साक्षी टीवी’, ’10टीवी’ और ‘एनटीवी’ न्यूज चैनलों के प्रसारण को बहाल करने का निर्देश दिया है, जिन्हें आंध्र प्रदेश में 6 जून, 2024 से बंद कर दिया गया था।
नेशनल ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (NBF) ने आदेश की सराहना की और एक प्रेस बयान में कहा, “आंध्र प्रदेश में न्यूज चैनलों के एकतरफा और अवैध ब्लैकआउट को संबोधित करने वाला ऐतिहासिक आदेश, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांतों को पुष्ट करता है, जो हमारे लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला हैं।”
इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट में TV9 ने कहा था कि इस तरह से की गई कार्रवाई अवैध थी और ट्राई द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित इंटरकनेक्शन समझौते के विरुद्ध थी।
आंध्र प्रदेश में 6 जून, 2024 से ‘टीवी9 तेलुगु’, ‘साक्षी टीवी’, ’10टीवी’ और ‘एनटीवी’ सहित कई न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगाए जाने से प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं, क्योंकि यह घटना विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन हुई थी। आंध्र प्रदेश में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के कारण सभी केबल ऑपरेटर्स पर इन न्यूज चैनलों को बंद करने के लिए राजनीतिक दबाव डाले जाने की खबरें थीं।
जनहित में काम करने वाले न्यूज चैनलों को कम से कम 62 लाख बॉक्स से हटा दिया गया, जिससे दर्शकों के सूचना के अधिकार का हनन हुआ।
आदेश में प्रभावित न्यूज चैनलों को तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आंध्र प्रदेश के लोग एक बार फिर से व्यापक न्यूज और व्यूज तक पहुंच बना सकें।