MIB ने दिया निर्देश, इस तरह के लोगों को न दें टीवी चैनल चलाने की अनुमति
कुछ टीवी चैनलों द्वारा नीति दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन को लेकर विभिन्न शिकायतें मिलने के बाद मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किया है।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने टीवी चैनलों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने संचालन या अन्य मुख्य कार्यों को गैर-अनुमत संस्थाओं को सौंपने से बचें। कुछ टीवी चैनलों द्वारा नीति दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन को लेकर विभिन्न शिकायतें मिलने के बाद मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किया है।
शिकायतों के अनुसार, कुछ टीवी चैनलों ने सूचना-प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना स्पष्ट या निहित समझौतों या व्यवस्थाओं के जरिए चैनल के संचालन या अन्य मुख्य कार्यों/गतिविधियों को गैर-अनुमत इकाई/व्यक्ति/कंपनी/एलएलपी को अधिकृत किया है।
मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा नीति दिशा-निर्देश, 2022 और प्रसारकों को जारी अनुमति पत्र की शर्तों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किए जाने के बावजूद, कुछ प्रसारकों ने उल्लंघन को लेकर पूछे जाने पर इन प्रावधानों के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया है। इसलिए, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना समूह संस्थाओं सहित किसी तीसरे पक्ष को चैनल देने की अनुमति नहीं है।
इसलिए, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना समूह संस्थाओं सहित किसी तीसरे पक्ष को चैनल देने की अनुमति नहीं है।
मंत्रालय ने कहा, “ऐसे मामले जहां कंपनी/एलएलपी को इस मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी स्पष्ट या निहित समझौते या व्यवस्था के माध्यम से किसी गैर-अनुमत संस्था/कंपनी/एलएलपी/व्यक्ति(यों) को अधिकृत या सक्षम या अनुबंधित करके अनुमति का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, नीति दिशानिर्देश, 2022 के खंड 26(2) के प्रावधानों के अनुसार अनुमति रद्द/निलंबित की जा सकती है।”
मंत्रालय ने बयान में कहा कि इसलिए, सभी अनुमत प्रसारकों को सलाह दी जाती है और निर्देश दिया जाता है कि वे प्रावधानों का अक्षरशः पालन करें और यह भी सुनिश्चित करें कि चैनल के संचालन और मुख्य कार्य/गतिविधियां जैसे कि कंटेंट निर्माण, कंटेंट हस्तांतरण और कंटेंट अपलिंक का प्रबंधन अनुमति धारक कंपनी/एलएलपी द्वारा ही किया जा रहा है।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने 2022 से प्रभावी सख्त नीति दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सभी सैटेलाइट टीवी चैनल प्रसारकों को अपनी अनुमति वैधता के दौरान परिचालन मानदंडों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।
कंटेंट जनरेशन, ट्रांसफर और अपलिंक जैसे मुख्य संचालन पर नियंत्रण पर जोर देते हुए, दिशा-निर्देश इस बात को रेखांकित करते हैं कि केवल अनुमति प्राप्त प्रबंधन ही इन कार्यों की देखरेख कर सकता है। चैनल प्रबंधन में शामिल सभी लोगों के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी अनिवार्य है, जिसमें गैर-मंजूरी वाले व्यक्तियों की भागीदारी पर रोक है।
दिशा-निर्देशों में कंटेंट निर्माण, स्थानांतरण और अपलिंक जैसे मुख्य कार्यों पर नियंत्रण को लेकर जोर देते हुए कहा गया है कि केवल अनुमति प्राप्त प्रबंधन ही इन कार्यों की देखरेख कर सकता है। चैनल प्रबंधन में शामिल सभी लोगों के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी अनिवार्य है, जिसमें गैर-मंजूरी प्राप्त व्यक्तियों की भागीदारी प्रतिबंधित है।
मंत्रालय ने कहा, ‘इस प्रकार, केवल अनुमति धारक कंपनी का अनुमत प्रबंधन ही टीवी चैनल के मुख्य संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए पात्र है। मंत्रालय को धारा 8 (ई) के तहत नीति दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच करने के लिए प्रसारकों से जानकारी मांगने का भी अधिकार है।’
इसके अलावा, MIB ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि समाचार/गैर-समाचार टीवी चैनल(ओं) को अनुमति देने के लिए आवश्यक शर्तों में से एक कंपनी/एलएलपी और उसके निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/शेयरधारकों आदि के संबंध में गृह मंत्रालय (एमएचए) की सुरक्षा मंजूरी है। यह प्रत्येक प्रसारक/टीवी चैनल(ओं) की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति, जिसे गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी नहीं मिली है, कंपनी/एलएलपी के प्रबंधन में शामिल न हो और टीवी चैनल चलाने के मुख्य कार्यों का प्रबंधन न कर रहा हो।”
मंत्रालय ने यह भी साझा किया कि कंपनी/न्यूज टीवी चैनल को दिए गए अनुमति पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि कंपनी समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनल के लिए अपनी स्वयं की सामग्री तैयार/विकसित करेगी और मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे किसी तीसरे पक्ष से प्राप्त नहीं करेगी। इसलिए, जिस कंपनी के पास न्यूज टीवी चैनल की अनुमति है, उसे हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने मूल संचालन को पूरा करें।
एमआईबी के अनुसार, नीति दिशानिर्देश, 2022 अनुमति धारक कंपनियों को अपने टीवी चैनलों/टेलीपोर्ट की अनुमति को इस मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के साथ ही किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित करने की सुविधा भी प्रदान करता है। उक्त प्रावधान मौजूदा दिशा-निर्देशों के खंड 32 में दिए गए हैं। उपरोक्त किसी भी उल्लंघन के मामले में, मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के खंड 25 (1) (xii) में निहित दंडात्मक प्रावधानों के अनुसार टीवी चैनल की अनुमति निलंबित या रद्द की जा सकती है।