अवनीश दीक्षित के साथी पत्रकार अभिनव शुक्ला ने मुकदमा खत्म करने की याचिका की दाखिल…हाईकोर्ट ने की खारिज

जूही लाल कॉलोनी निवासी राबिया बेगम ने मकान कब्जाने के आरोप में प्रेस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष नीरज अवस्थी, प्रदीप श्रीवास्तव व मुंतजिर अंसारी समेत 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ किदवई नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। किदवई नगर पुलिस ने नीरज अवस्थी व मुंतजिर अंसारी को जेल भेजा था।

बिकरू कांड के पैरोकार अधिवक्ता सौरभ भदौरिया की ओर से अवनीश दीक्षित समेत 8 पत्रकारों के खिलाफ दर्ज रंगदारी का मुकदमा खारिज करने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सौरभ ने अवनीश व उसके साथियों के खिलाफ कनपटी पर पिस्तौल रख कर 20 लाख रुपये रंगदारी मांगने का मुकदमा नजीराबाद थाने में दर्ज कराया था। आरोपियों में कई पत्रकार भी हैं। इस मामले में एक आरोपी पत्रकार अभिनव शुक्ला की ओर से हाईकोर्ट में मुकदमा खत्म करने की याचिका दाखिल की गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

नीरज अवस्थी की जमानत पर सुनवाई 7 को

जूही लाल कॉलोनी निवासी राबिया बेगम ने मकान कब्जाने के आरोप में प्रेस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष नीरज अवस्थी, प्रदीप श्रीवास्तव व मुंतजिर अंसारी समेत 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ किदवई नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। किदवई नगर पुलिस ने नीरज अवस्थी व मुंतजिर अंसारी को जेल भेजा था। नीरज की ओर से एडीजे-6 की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 7 सितंबर निर्धारित की है।

अवनीश दीक्षित के मुकदमों की पैरवी के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी, इस दिन होगी जमानत पर सुनवाई…

सिविल लाइंस स्थित नजूल की जमीन कब्जाने के प्रयास में जेल भेजे गए पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष की मुकदमों की पैरवी के लिए तीन एडीजीसी की कमेटी बनाई गई। कमेटी की मॉनीटरिंग डीजीसी करेंगे। वहीं डकैती के मामले में जमानत अर्जी पर मंगलवार को एडीजे-6 की कोर्ट में सुनवाई की गई। अभियोजन की ओर से केस डायरी अध्ययन के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 7 सिंतबर की तिथि निर्धारित की।

मंगलवार को पुलिस अवनीश दीक्षित को सीजेएम कोर्ट पेश करने पहुंची, जहां डकैती के मामले में साक्ष्य मिटाने व सामान्य आशय से संबंधित धाराओं में न्यायिक हिरासत के लिए मांग की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के निर्देश दिए।

साथ ही डकैती के मामले में एडीजे-6 कमलेश कुमार पाठक की कोर्ट में सुनवाई की गई। एडीजीसी विनोद त्रिपाठी ने जमानत पर पक्ष रखने के लिए कोर्ट में समय मांगा। एडीजीसी ने सैकड़ों पन्नों की केस डायरी के अध्ययन के लिए कम से कम 10 दिन की मांग की।

जिस पर कोर्ट ने 7 सितंबर की तिथि तय की। डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि अवनीश के खिलाफ दर्ज मुकदमों की पैरवी के लिए तीन एडीजीसी की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें एडीजीसी विनोद त्रिपाठी, रविंद्र अवस्थी व धर्मेंद्र पाल सिंह को रखा गया है।

कमलेश फाइटर की जमानत अर्जी खारिज

नजीराबाद थाने से वसूली के मुकदमे में गिरफ्तार कमलेश फाइटर की जमानत अर्जी एसीजेएम प्रथम की कोर्ट ने खारिज कर दी। अधिवक्ता रवींद्र शर्मा ने बताया कि अब सेशन कोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र लगाया जाएगा।

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