मजीठिया की सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों कीः केंद्र

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नई दिल्ली। मजीठिया वेतन बोर्ड्स की सिफारिशों और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर थोप दी है। मॉनीटरिंग कमेटी का भी केंद्र के स्तर पर गठन किया गया है, लेकिन सारी शिकायतें संबंधित राज्य सरकार को ही भेजी जाएंगी । 
मजीठिया मंच को मिली आधिकारिक सूचना के अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अधिसूचना जारी होने के बाद 24 अप्रैल 2012 को ही एक मॉनीटरिंग कमेटी का गठन कर दिया था। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मजीठिया आयोग की सिफारिशों को लागू कराने का उनसे आग्रह भी किया था। इसके साथ ही केंद्र ने इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सिफारिशों को लागू कराने के लिए राज्य स्तर पर एक मॉनीटरिंग कमेटी गठन करने का भी उन्हें सुझाव दिया था। 
श्रम मंत्रालय की जानकारी के अनुसार चार सदस्यीय इस केंद्रीय मॉनीटरिंग कमेटी में प्रिंसिपल लेबर एंड एम्पलॉयमेंट एडवाइजर को चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी तथा चीफ लेबर कमिश्ननर (सेंट्रल) को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। वेज बोर्ड्स डीविजन के डिप्टी डायरेक्टसर जनरल इस कमेटी के मेम्बर सचिव हैं। सबसे मजेदार तो यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में अखबारों के मालिकों द्वारा दायर याचिका पर फैसला आने तथा उनका समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद सरकार की ओर से मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू कराने की कोई कोशिश नहीं की गई।

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