बड़ी खबर -मुक़दमा दर्ज होने पर मान्यता समाप्ति पर समिति ने लगाई मोहर
इस काले कानून को चुनौती देने और इसके विरुद्ध आवाज उठाने के किये आवश्यक है कि चुनावी चर्चा में लामबंध पत्रकार साथी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, क्योंकि ये नियमावली समानता, एकरूपता से लागू होने के उपरांत जो पत्रकार साथी जेल गए है या बेल कराकर मान्यता समिति में विद्यमान है उनकी मान्यता पर भी संकट बनकर तलवार की तरह लटकता रहेगा।
चुनाव के नाम पर पत्रकार हितों एवं उनकी सुरक्षा का हल्ला मचाते पत्रकारों की काले कानून पर चुप्पी।
इस पत्र का पूरा हिस्सा भड़ास के पास उपलब्ध है ।
पत्रकारों को समर्पित एवं पत्रकार हितों में कार्यरत उत्तर प्रदेश की प्रेस मान्यता समिति एवं निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकारो के विरुद्ध मुक़दमा दर्ज होने पर मान्यता समाप्ती का नया काला कानून लागू कर दिया गया है।
इस काले कानून को चुनौती देने और इसके विरुद्ध आवाज उठाने के किये आवश्यक है कि चुनावी चर्चा में लामबंध पत्रकार साथी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, क्योंकि ये नियमावली समानता, एकरूपता से लागू होने के उपरांत जो पत्रकार साथी जेल गए है या बेल कराकर मान्यता समिति में विद्यमान है उनकी मान्यता पर भी संकट बनकर तलवार की तरह लटकता रहेगा।
उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति संवाददाता जिसका कार्यकाल 23 मार्च 2023 को समाप्त हो चुका था और पत्रकारो की चुनावी मांग के दबाव में दिनांक 2 जुलाई 2024 को समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हेमंत तिवारी द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए आगामी बैठक 13 जुलाई को पुनः एनेक्सी सचिवालय में किए जाने का ऐलान किया गया ।
उक्त बैठक में समिति द्वारा चुनाव अगस्त माह के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर के प्रथम सप्ताह में किये जाने एवं सभी सदस्यों से सदस्य शुल्क के रूप में ₹100 लिए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया एवं तत्पश्चात 13 जुलाई को हुई बैठक में चुनाव आयोग का गठन करते हुए शरत प्रधान और सुरेश बहादुर सिंह को चयनित किया गया।
सर्वविदित है कि चुनाव आयोग के गठन के उपरांत जिस समिति का कार्यकाल 23 मार्च 2023 को समाप्त हो चुका था उसके सभी पदाधिकारियों की हैसियत समाप्त हो जाती है, एवं न तो कोई अध्यक्ष की भूमिका में कोई कार्य कर सकता हैं और न ही कोई सचिव पद का दायित्व निभाते हुए कोई लिखा पढ़ी कर सकता है परन्तु प्रेस मान्यता समिति की आहूत बैठक दिनांक 24 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति संवाददाता के प्रतिनिधि के रूप में सर्वश्री हेमंत तिवारी ने पत्रकार हितों के लिए नियम, मानक को दरकिनार करते हुए समिति की बैठक में सम्मिलित होते हुए इस नई नियमावली पर मोहर लगा दिया जो कहीं न कहीं पत्रकार हितों में कितनी कारगर साबित होगी ये आने वाला वक़्त बताएगा परन्तु खबरे लिखने वाले पत्रकार के लिए ये बड़ी मार होगी।
अब कोई आईना दिखने वाली खबरों को प्रकाशित करने के संबंध में न सिर्फ डरेगा बल्कि फर्जी मुकदमा के आरोप में मान्यता जाने के डर से सिर्फ चापलूसी करता नजर आएगा वही मान्यता समिति के सदस्य अशोक नवरत्न द्वारा कानपुर में पत्रकार के विरद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किए जाने पर प्रेस परिषद को पत्र लिखकर इसकी निंदा की है और सूचना विभाग द्वारा फर्जी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मान्यता समाप्ति के आदेश पर हस्ताक्षर कर नए कानून को लागू करने के लिए रजामंदी दी गयी है।
उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति के जिन सम्मानित सदस्यों द्वारा इस काले।कानून पर मोहर लगाई गई है उनसे संबंधित मुक़दमों एवं अन्य आपराधिक जानकारियां, व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए सभी पत्रकार साथियों से सहयोग अपेक्षित है ताकि इस काले कानून के विरुद्ध संघठित होकर उचित विधिक कार्यवाही की जा सके और भविष्य में किसी पत्रकार पर फ़र्ज़ी मुकदमा दर्ज होने पर मान्यता समाप्ती की कार्यवाही से बचाव किया जा सके।
आप सभी भड़ास को पत्रकारो से संबंधित मुक़दमे या फर्ज़ी मान्यताओं की जानकारी फोन या ईमेल के माध्यम से उपलध करा सकते हैं और सूचना देने वाले की जानकारी पूरी तरह से गुप्त रखी जायेगी।
भड़ास ईमेल [email protected]
भड़ास संपर्क सूत्र:- +917311112220