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अनिल अंबानी ने दिल्ली HC में NDTV के खिलाफ किया मानहानि केस, कहा- बदनाम करने की चला रहा मुहिम

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अनिल अंबानी ने इस मामले में ₹2 करोड़ से ज्यादा हर्जाने की माँग की है। उन्होंने कहा कि अगर यह रकम मिलती है तो उसे दान में दे दिया जाएगा। इस केस में NDTV के अलावा NDTV Convergence Limited, IANS (अडानी ग्रुप की), AMG Media Networks Limited समेत कई बड़े पत्रकारों और संपादकों को भी नामजद किया गया है।

भारत के बड़े बिजनेसमैन अनिल अंबानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में NDTV के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। अंबानी का आरोप है कि चैनल ने उनके और उनकी कंपनियों के बारे में CBI और ED के मामलों से जुड़ी गलत और उनकी छवि को खराब करने वाली खबरें चलाई हैं।

इस मामले में गुरुवार (07 मई 2026) को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अंबानी के वकील ने कोर्ट में कहा कि NDTV से सबसे बड़ा हिस्सेदार अडानी ग्रुप उनकी कंपनियों पर कब्जा करना चाहता है। वकील ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में NDTV ने अनिल अंबानी के खिलाफ करीब 72 खबरें चलाईं, जो एक ‘सोची-समझी बदनाम करने की मुहिम’ का हिस्सा है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अनिल अंबानी ने इस मामले में ₹2 करोड़ से ज्यादा हर्जाने की माँग की है। उन्होंने कहा कि अगर यह रकम मिलती है तो उसे दान में दे दिया जाएगा। इस केस में NDTV के अलावा NDTV Convergence Limited, IANS (अडानी ग्रुप की), AMG Media Networks Limited समेत कई बड़े पत्रकारों और संपादकों को भी नामजद किया गया है।

उनका कहना है कि NDTV की खबरों से बाजार में डर और भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों की छवि खराब हो रही है और शेयर बाजार पर असर डालने की कोशिश की जा रही है।

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने NDTV के CEO और एडिटर-इन-चीफ को नोटिस जारी किया है। हालाँकि कोर्ट ने फिलहाल खबरों पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी यानी आर्टिकल 19(1)(a) से जुड़ा है, इसीलिए इस पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है। अगली सुनवाई 18 जुलाई 2026 को होगी।

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