मीडिया के खिलाफ दिल्ली सरकार के सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

मीडिया के खिलाफ दिल्ली सरकार के सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अपने एक अहम फैसले में दिल्ली सरकार के उस सर्कुलर पर रोक लगा दी, जिसमें मानहानि करने पर मीडिया संस्थान पर कार्रवाई की बात की गई थी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वकील अमित सिब्बल की अर्जी पर यह आदेश दिया।

गौरतलब है कि छह मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल की सरकार ने यह सर्कुलर जारी किया था। इसमें अधिकारियों से कहा था कि यदि मीडिया संस्थान कोई ऐसी खबर दिखाते या प्रकाशित करते हैं, जिससे मुख्यमंत्री या सरकार की छवि खराब होती है या फिर किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो वे प्रधान सचिव (गृह) के पास इसकी शिकायत दर्ज कराएं, जिससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

कांग्रेस के नेता अजय माकन ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि केजरीवाल न केवल मीडिया की आवाज दबाना चाहते थे बल्कि आम आदमी और राजनीतिक दलों की आवाज भी दबाना चाहते हैं। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया का काम सही पक्ष को सामने लाना है।

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