अवधनामा की संपादक की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

awadgnama

मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली अब्दो का विवादित कार्टून प्रकाशित करने के विवाद में फंसी उर्दू अखबार की संपादक की संभावित गिरफ्तारी पर लगी रोक को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है।
जस्टिस रंजीत मोरे और अनुजा प्रभुदेसाई की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि अखबार की संपादक शिरीन दलवी की पहले जारी गिरफ्तारी से बचाव की अवधि 17 फरवरी तक बढ़ाई जाती है। उसी दिन मामले की सुनवाई भी होनी है। गत सोमवार को एक अंतरिम आदेश में हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस को दलवी की गिरफ्तारी सहित उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का बल प्रयोग करने पर रोक लगा दी थी। पिछले महीने यह विवादित कार्टून प्रकाशित होने के बाद अखबार का मुंबई संस्करण बंद कर दिया गया था। दलवी के खिलाफ आइपीसी की धारा 295ए के तहत पांच मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से दो मामले मुंबई, दो ठाणे और एक मालेगांव में दर्ज है। मुंबई के ठाणे की रहने वाली दलवी ने याचिका में उनके खिलाफ दायर मामले को एक साथ जोड़ने और उन्हें समाप्त करने की मांग की है।

Loading...
loading...

Related Articles

Back to top button