रेप केस में ACP मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने लगा रखी है रोक, कानपुर IIT की पीड़ित छात्रा ने दर्ज कराई एक और FIR: कहा- मुझे बदनाम कर रहे, धमकी दे रहे
पीड़िता के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट आदि भी रिकवर करके जाँच करवाई जा रही है। SIT को दिए गए बयान में पीड़िता ने बताया है कि 27 नवंबर 2024 को ACP मोहसिन खान एक बच्चे के अब्बा बने थे। उस समय उनकी बीवी अस्पताल में भर्ती थी। अगले दिन 28 नवंबर को मोहसिन खान पीड़िता से मिलने IIT कैम्पस पहुँचे। यहाँ ACP मोहसिन खान लगभग 4 से 5 घंटे तक रहे।
पीएचडी छात्रा से रेप के आरोपों से घिरे उत्तर प्रदेश पुलिस के ACP मोहसिन खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीड़िता ने मंगलवार (24 नवंबर 2024) को मोहसिन के खिलाफ कानपुर में एक नई FIR दर्ज करवाई। इस FIR में मोहसिन और उनके वकील पर पीड़िता को आपराधिक धमकी देने और मानहानि सहित कई आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में भी जाँच शुरू कर दी है। दरअसल, मोहसिन शादी के नाम पर पीड़िता का शोषण कर रहे थे। उनकी बीवी का इंस्टाग्रम हैंडल चेक करके पीड़िता को अपने साथ हो रही धोखाधड़ी की जानकारी हुई थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार को पीड़िता कल्याणपुर थाने पहुँची। यहाँ उसने ACP मोहसिन खान और उनके वकील गौरव दीक्षित के खिलाफ थाने में तहरीर दी। तहरीर में पीड़िता ने आरोप लगाया कि मोहसिन और गौरव दीक्षित उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इस बयानबाजी से न सिर्फ पीड़िता का चरित्र हनन हो रहा है, बल्कि उसकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है।
आरोप लगाया गया है कि हाई कोर्ट से मिले स्टे के बाद मोहसिन खान अपनी ताकत का दुरूपयोग कर रहे हैं और पीड़िता को धमका रहे हैं। मोहसिन खान की तरफ से मिल रही धमकियों की वजह से वो डिप्रेशन में आ गई है। तनाव की वजह से वो IIT कैम्पस से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे घबराहट हो रही है, जिसकी वजह से वो अपनी कानूनी लड़ाई ठीक से नहीं लड़ पा रही है।
वहीं, नई FIR में मोहसिन खान के साथ उनके वकील गौरव दीक्षित को भी नामजद किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता पर निर्दोष बच्चे को मारने का झूठा आरोप लगाया। यहाँ तक कि दीक्षित ने पीड़िता के शादीशुदा होने और कई रिश्तों में रहने के आरोप लगाए। शिकायत में यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि पीड़िता पर जल्द ही झूठी FIR दर्ज करवाने की तैयारी है।
पीड़िता की इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। यह FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) में मानहानि की धारा 356 (2) और नुकसान पहुँचाने की धारा 351(1) के तहत दर्ज हुई है। कल्याणपुर के ACP अभिषेक पांडेय ने मीडिया को बताया कि मामले में जाँच जारी है। सामने आए तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
तेज हुई SIT की जाँच
इस बीच ACP मोहसिन खान पर लगे आरोपों की जाँच के लिए गठित SIT टीम ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। विशेष जाँच दल (SIT) ने सोमवार को कानपुर IIT में 4 अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। इनमें 2 गार्ड, 1 प्रोफेसर और पीड़िता का एक दोस्त शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी ने ACP मोहसिन और पीड़िता के बीच में पूर्व में रही नजदीकियों को स्वीकार किया है।
पीड़िता के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट आदि भी रिकवर करके जाँच करवाई जा रही है। SIT को दिए गए बयान में पीड़िता ने बताया है कि 27 नवंबर 2024 को ACP मोहसिन खान एक बच्चे के अब्बा बने थे। उस समय उनकी बीवी अस्पताल में भर्ती थी। अगले दिन 28 नवंबर को मोहसिन खान पीड़िता से मिलने IIT कैम्पस पहुँचे। यहाँ ACP मोहसिन खान लगभग 4 से 5 घंटे तक रहे।
क्या है पूरा मामला
बताते चलें कि 12 दिसंबर 2024 को कानपुर के IIT में PhD कर रही एक छात्रा ने साल 2013 बैच के UP PCS अधिकारी ACP मोहसिन खान पर शादी का झाँसा देकर लगातार रेप करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने कहा था कि मोहसिन ने खुद को कुँवारा बताकर उससे बातचीत शुरू की थी। मोहसिन का भेद खुला तो उन्होंने अपनी बीवी से तलाक लेने का झाँसा दिया और पीड़िता का शोषण करते रहे।